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प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
नए लर्नर लाइसेंस के लिए कदम (गति राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती हैं): -
1. Https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू से "नए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन" पर क्लिक करें
4. लर्नर्स लाइसेंस आवेदन पत्र भरें
5. आगे बढ़ने के लिए अगले बटन पर क्लिक करें
6. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं
मूल दस्तावेज(ओं) के साथ आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।
मूल दस्तावेज (ओं) के साथ आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।
लर्नर लाइसेंस की वैधता 6 महीने के लिए है और समाप्ति के बाद आप केवल एक नया लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है।
जो भी नागरिक अपने लाइसेंस में वाहनों की श्रेणी जोड़ना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने होंगे
लाइसेंस में अतिरिक्त पृष्ठांकन के लिए कदम (गति राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती हैं):-
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए आगे बढ़ें
3. संबंधित राज्य का चयन करें
4. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू से "नए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन" पर क्लिक करें
5. "आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल नंबर दर्ज करें" चुनें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि भरें
हाँ। कोई भी उपयोगकर्ता जिसे श्रेणी जोड़ने की आवश्यकता है, उसे निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए। लाइसेंस में अतिरिक्त पृष्ठांकन के लिए कदम (गति राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती हैं): -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए आगे बढ़ें
3. संबंधित राज्य का चयन करें
4. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू से "नए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन" पर क्लिक करें
5. "आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल नंबर दर्ज करें" चुनें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि भरें
6. आवेदन पत्र भरें
आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं: + 91-120-2459169 (समय: सुबह 06:00 - सुबह 10:00 बजे)
ईमेल: [email protected]
बिना वेरिफिकेशन ITR हो जाएगा खारिज, इन टैक्सपेयर्स को 30 दिनों के भीतर ही करना होगा यह काम
ITR Verification: अगर निर्धारित समय में आईटीआर को वेरिफाई नहीं करते हैं तो यह अमान्य हो जाएगा यानी कि माना जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है.
31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने वालों को वेरिफिकेशन के लिए 120 दिनों की बजाय महज 30 दिनों का समय मिलेगा.
ITR Verification: सैलरीड और ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए ITR (Income Tax Return) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई को ही बीत चुकी है. अब इसके वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा करना है. वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना आईटीआर फाइलिंग अमान्य माना जाएगा. इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक तौर पर आय के रिटर्न का डेटा अपलोड करने से 120 दिनों का समय मिलता है.
हालांकि सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) ने इसे घटाकर 30 दिन कर दिया है जो 1 अगस्त से प्रभावी हो गया है. अब यहां पेच यह है कि जिस टैक्सपेयर ने वेरिफिकेशन टाइम लिमिट में कटौती के नोटिफिकेशन के प्रभावी होने यानी एक अगस्त से पहले ही ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर दिया है, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए 120 दिनों का समय मिलेगा और जिसने इसके बाद किया है, उनके लिए यह समय सीमा 30 दिनों की ही है. बता दें कि 31 जुलाई के बाद पेनाल्टी के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है.
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Post Office TD: ये सरकारी स्कीम 10 लाख पर देगी 3.8 लाख ब्याज, 1 साल से 5 साल तक निवेश के हैं विकल्प
राशन कार्ड लिस्ट हरियाणा चेक कैसे करें 2023
राशन कार्ड लिस्ट हरियाणा चेक कैसे करें 2023 haryana ration card list : पीडीएस हरियाणा राशन कार्ड लिस्ट ऑनलाइन चेक करने की सुविधा उपलब्ध है। खाद्य विभाग ने harayana food portal उपलब्ध कराया है जहाँ कोई भी APL, AAY, OPH,CBPL & SBPL राशन कार्ड की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुत लोग नई राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन जमा करते है। इसके बाद इन्तजार करते है कि उनका नाम भी लिस्ट में आ जाये। इसके लिए सरकारी ऑफिस में जाकर पता भी करते है। लेकिन अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
हरियाणा नई राशन कार्ड लिस्ट में नाम चेक करना चाहते है तब इस आर्टिकल को आपको पूरा पढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ आपको स्टेप by स्टेप पूरी जानकारी मिलेगा। आप बहुत आसानी से लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते है।
संक्षिप्त जानकारी –
राशन कार्ड लिस्ट हरियाणा चेक करने के लिए सबसे पहले खाद्य विभाग की वेबसाइट hr.epds.nic.in को ओपन कीजिये। इसके बाद मेनू में ration card को सेलेक्ट करें। अब अपना DFSO का नाम और AFSO का नाम सेलेक्ट कीजिये। फिर अपने राशन दुकान का नाम चुनें। अब स्क्रीन पर हरियाणा राशन कार्ड लिस्ट खुल जाएगी। इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते है।
हरियाणा राशन कार्ड लिस्ट अपना विकल्प समय सीमा चुनें ऑनलाइन चेक करने की स्टेप by स्टेप पूरी जानकारी स्क्रीनशॉट के माध्यम से हमने नीचे बताया है। आप इसे ध्यान से पढ़िए –
Aadhaar Card Update: आधार में जन्मतिथि को लेकर रहें सावधान, एक बार ही होगा बदलाव, यह है प्रक्रिया
Aadhaar Card Update: जन्मतिथि में बदलाव तब संभव होगा, जब अपना विकल्प समय सीमा चुनें जन्म की तारीख दर्ज करते समय कोई गलती हुई होगी। इसके साथ ही जन्मतिथि को तीन साल कम या अधिक किया जा सकेगा। वहीं, ऑनलाइन मोड में लिंग या जेंडर में केवल एक बार ही बदलाव किया जा सकता है।
आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलवाने का यह है प्रोसेस
नई दिल्ली: अपना विकल्प समय सीमा चुनें स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बच्चों के आधार कार्ड (Aadhaar Card) के लिए बड़ी संख्या में अभिभावक डाकघर व आधार केंद्रों (Aadhaar Centers) पर पहुंच रहे हैं। नाम और जन्मतिथि (Date of Birth) को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि आधार में जन्मतिथि अब सिर्फ एक ही बार परिवर्तित हो सकती है। इससे पहले इसमें दो बार तक बदलाव किया जा अपना विकल्प समय सीमा चुनें सकता था। साल 2019 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने नाम, जन्मतिथि और जेंडर (लिंग) के बदलाव की सीमा तय कर दी थी। इसके तहत एक आधार कार्ड होल्डर आधार में अपना नाम केवल दो बार ही अपडेट कर सकता है। इस बदलाव के लिए किसी आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। यह बदलाव ऑनलाइन मोड से किए जा सकते हैं। साथ ही जन्म की तारीख में एक ही बार बदलाव किया जा सकेगा।
इतना किया जा सकता है बदलाव
जन्म की तारीख में बदलाव तब संभव होगा, जब डेट दर्ज करते समय कोई गलती हुई होगी। अपना विकल्प समय सीमा चुनें इसके साथ ही जन्मतिथि को तीन साल कम या अधिक किया जा सकेगा। वहीं, ऑनलाइन मोड में लिंग या जेंडर में केवल एक बार ही बदलाव किया जा सकता है। लेकिन, जेंडर डिटेल में बदलाव करने के लिए आपको आधार सेंटर पर विजिट करना होगा।
लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत
प्रयागराज प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नियम बदल जाने से लोगों को और सजगता से आधार बदलवाने की जरूरत है। वहीं, जन्मतिथि तभी चेंज हो सकती है, जब ऑपरेटर की गलती हुई हो। जन्मतिथि को दोबारा बदलवाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज देने होंगे।
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आधार में इस तरह अपडेट कराएं जन्मतिथि
स्टेप 1. सबसे पहले आपको https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ पर जाना होगा।
स्टेप 2. अब ‘प्रोसीड टू अपडेट आधार’ पर क्लिक करें। इससे नया पेज खुलकर आएगा।
स्टेप 3. अब 12 डिजिट के आधार नंबर से लॉग-इन करें।
स्टेप 4. इसके बाद कैप्चा कोड भरें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें।
स्टेप5. अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंच जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दरज करके सबमिट पर क्लिक करें।
स्टेप 6. अब आपको दो विकल्प दिखेंगे। सपोर्टिंग डॉक्युमेंट प्रूफ के साथ एड्रेस समेत डेमोग्राफिक डिटेल्स का अपडेशन और एड्रेस वैलिडेशन लेटर के जरिए एड्रेस अपडेट।
स्टेप 7. आपको नाम, जन्मतिथि, लिंग, पते में से किसी भी डॉक्युमेंट को प्रूफ के साथ अपडेट करने के लिए ‘अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा’ पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 8. अब जिस डिटेल को आपको अपडेट करना है, उसका चुनाव करें। सारी डीटेल्स दर्ज करने के बाद आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा
स्टेप 9. ओटीपी को वेरीफाई करें और 'सेव चेंज' पर क्लिक कर दें।
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